रामगढ़। जिला परिवहन पदाधिकारी रामगढ़ के द्वारा वाहन स्वामियों के लिए मंगलवार को एक आवश्यक सूचना जारी की गई है। जिसमें बताया गया है कि एतद द्वारा संयुक्त परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग झारखंड के द्वारा 15 सितंबर को एक पत्र जारी कर बताया गया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने के कारण आपके वाहन के विरुद्ध निर्गत किया गया ई चालान अब तक नहीं जमा किए जाने से राज्य सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है एवं लंबी चरणों को जमा करने के लिए 24 और 25 सितंबर को रामगढ़ जिले के बरलांगा थाना, गोला थाना, रजरप्पा थाना, पतरातू थाना, मांडू थाना और रामगढ़ यातायात थाना में विशिष्ट कैंप का आयोजन किया गया है। वैसे वाहन स्वामी जिनका यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण ही चालान ई चालान निर्गत किया है, को निर्देश दिया जाता है कि उक्त तिथि को अपने थाना अंतर्गत के में उपस्थित होकर अपने वाहन के लंबित चालान ई चालान का अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा मोटरसाइकिल अधिनियम 1988 के विभिन्न धाराओं के तहत समुचित कार्रवाई न्यायालय को आवश्यक की जाएगी।
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