New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर अहम निर्देश जारी किए हैं। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे अपने क्षेत्रों की सड़कों, राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से आवारा कुत्तों को हटाएं।
कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और नगरपालिकाओं को भी इस आदेश में शामिल किया है। इसके तहत हाईवे निगरानी टीमें बनाई जाएंगी, जो आवारा कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित शेल्टर होम्स में रखेंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सभी शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस और रेलवे स्टेशनों से भी आवारा कुत्तों को हटाया जाए। साथ ही, आवारा कुत्तों को टीकाकरण के बाद भी उसी इलाके में नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि शेल्टर होम्स में सुरक्षित रखा जाएगा।यह आदेश आवारा पशुओं की सुरक्षा के साथ-साथ सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।


