राजस्थान। हाई कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला सुनाते हुए ‘सिजोफ्रेनिया’ (Schizophrenia) नामक गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रही एक महिला की 12 साल पुरानी शादी को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस शादी को पति और उसके परिवार के साथ ‘धोखाधड़ी’ बताया है, क्योंकि शादी से पहले महिला की बीमारी की बात छुपाई गई थी।
क्या कहा कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि सिजोफ्रेनिया एक गंभीर बीमारी है, जो सामान्य वैवाहिक जीवन जीने से रोकती है। इस फ़ैसले के बाद महिला अब पति से गुज़ारा भत्ता पाने की हक़दार नहीं रहेगी। अदालत ने महिला द्वारा पति के ख़िलाफ़ दर्ज कराए गए सभी मुक़दमों को भी ख़ारिज कर दिया है।
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