झारखंड | झारखंड हाईकोर्ट ने लेक्चरर नियुक्ति मामले में प्रार्थियों को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने मामले में दायर 19 याचिकाओं पर फैसला सुनाया और सभी को खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान जेपीएससी ने भी अपना पक्ष रखा. मामले में जेपीएससी की अनुशंसित सूची को रद्द करने का आग्रह किया गया था. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने साल 2008 में राज्य के विश्वविद्यालयों में 750 व्याख्याताओं (लेक्चरर) की नियुक्ति मामले में दायर 19 विभिन्न याचिकाओं पर फैसला सुनाया. अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए प्रार्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया. इससे पूर्व 10 जून को अदालत ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को अदालत ने यह फैसला सुनाया.
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