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Home»झारखंड»धनबाद»गोपाल रेड्डी हमला कांड में ड्राइवर संजय की जमानत अर्जी खारिज
धनबाद

गोपाल रेड्डी हमला कांड में ड्राइवर संजय की जमानत अर्जी खारिज

डेस्क एडिटरBy डेस्क एडिटरOctober 11, 20252 Mins Read
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धनबाद... इंदुकुरी मधुबन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के एवीपी सी गोपाल रेड्डी पर हुई फायरिंग मामले में उनके चालक जेल में बंद संजय कुमार राय की जमानत अर्जी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला की अदालत ने खारिज कर दी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता कुमार कृष्णा ने अदालत को बताया कि पुलिस ने संजय को 27 सितंबर 2025 को गिरफ्तार किया और 29 सितंबर को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. इस पर अदालत ने पुटकी (मुनीडीह ) पुलिस से जवाब मांगा है. ज्ञात हो कि 27.9.2025 को सुबह सी गोपाल रेड्डी मंदिर में पूजा कर बाहर निकले तो अज्ञात बाइक सवार ने उनपर फायरिंग कर दी थी. इसमें वह जख्मी हो गये थे. कंपनी के सुरेश बाबू राव अन्मुलवार के आवेदन पर पुटकी (मुनीडीह) थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

विजय की जमानत याचिका पर कोर्ट ने मांगी केस डायरी

धनबाद. बीसीसीएल का फर्जी दस्तावेज तैयार कर झारखंड ग्रामीण बैंक बेरियो (गोविंदपुर) शाखा से 87.95 लाख रुपये लोन निकासी के मामले में आरोपित सरायढेला थाना क्षेत्र के मंडलपाड़ा निवासी विजय कुमार निषाद की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत में हुई. इसमें बचाव पक्ष से अधिवक्ता कुमार कृष्णा ने बहस की. वहीं अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ने भी अपना पक्ष रखा. अदालत ने पुलिस से केस डायरी प्रस्तुत करने के लिए अगली तारीख 29 अक्टूबर निर्धारित कर दी. ज्ञात हो कि संजू देवी, बालिका देवी, पूनम देवी व सुरेंद्र पासवान पर फर्जी दस्तावेज पर लोन लेकर 87.95 लाख रुपए गबन का आरोप है.

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