रामगढ़। रामगढ़ जिला अंतर्गत कैटिगरी 2 के बालूघाटों के ई नीलामी के लिए गुरुवार को डीसी फैज अक अहमद मुमताज ने अपने कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय समिति की बैठक कर कई निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में जिला खनन पदाधिकारी ने बताया गया कि झारखण्ड बालू खनन नियमावली, 2025 झारखण्ड राज्य अंतर्गत स्थित संबंधित जिलों के ज़िला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) में उल्लिखित सभी बालू धारित भूमि/नदियों के लिए लागू है।
अधिक भूमि क्षेत्र पर बालू खनन पट्टा प्रदान नहीं किया जाएगा
उक्त नियमावली के अनुसार बिना वैध खनन पट्टा प्राप्त किये बालू खनिज का उत्खनन करना प्रतिबंधित है। साथ ही किसी व्यक्ति को राज्य में कुल 1000 हेक्टेयर से अधिक भूमि क्षेत्र पर बालू खनन पट्टा प्रदान नहीं किया जाएगा।
नियमावली के तहत नीलामी किया जाना है
रामगढ़ जिलान्तर्गत बालू के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित 06 श्रेणी II बालूघाटों लइयो, पैंकि, टोकीसुद 1, हेसापोड़ा, टोकीसूद 2 सिरका की विवरणी जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा दी गई। जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ यह बताया गया कि खान एवं भूतत्व से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार रामगढ़ जिलान्तर्गत स्थित सभी 06 श्रेणी II बालूघाटों को एक इकाई मानते हुए नियमावली के तहत नीलामी किया जाना है।
वार्षिक खनन योग्य रेत मात्रा आदि पर विस्तृत चर्चा की गई
बैठक के दौरान उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा न्यूनतम मूल्य की गणना, वार्षिक खनिज रियायती मूल्य, बोली राशि, बयाना जमा (ईएमडी), निष्पादन सुरक्षा, वार्षिक खनन योग्य रेत मात्रा आदि पर विस्तृत चर्चा की गई। मौके पर डीसी ने नियम अनुसार नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण करने को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर सभी के साथ चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।


