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Home»बिहार»बिहार विस चुनाव : बुजुर्ग, दिव्यांग और सेवा मतदाताओं को पोस्टल बैलट की सुविधा देगा ECI
बिहार

बिहार विस चुनाव : बुजुर्ग, दिव्यांग और सेवा मतदाताओं को पोस्टल बैलट की सुविधा देगा ECI

डेस्क एडिटरBy डेस्क एडिटरOctober 8, 20252 Mins Read
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Patna : भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा चुनाव और 6 राज्यों व जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही बुधवार को ECI ने एक अधिसूचना जारी कर बताया कि बुजुर्ग, दिव्यांग और आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाताओं को पोस्टल बैलट की सुविधा दी जाएगी।

कौन उठा सकता है पोस्टल बैलट का लाभ?

  1. 85 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता : जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) के तहत, 85 साल से अधिक उम्र के लोग और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले मतदाता पोस्टल बैलट से वोट डाल सकते हैं।
  • ऐसे मतदाता फॉर्म 12 डी भरकर चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के अंदर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कर सकते हैं।
  • मतदान टीमें उनके घर जाकर वोट एकत्र करेंगी।
  1. आवश्यक सेवाओं में कार्यरत लोग : जिन लोगों को मतदान के दिन आवश्यक सेवाओं (जैसे अग्निशमन, स्वास्थ्य, बिजली, यातायात, एम्बुलेंस, विमानन, सरकारी लंबी दूरी की बस सेवाएं आदि) में ड्यूटी करनी हो, वे अपने विभाग के नोडल अधिकारी के जरिए पोस्टल बैलट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  2. मीडिया कर्मी : ECI द्वारा मतदान कवरेज के लिए अधिकृत मीडिया कर्मी भी आवश्यक सेवा श्रेणी में शामिल हैं और पोस्टल बैलट का उपयोग कर सकते हैं।
  3. सेवा मतदाता : सेवा मतदाताओं को रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवारों की अंतिम सूची तय होने के बाद इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट सिस्टम (ETPBS) के जरिए पोस्टल बैलट भेजेगा। सेवा मतदाताओं को डाक खर्च वहन नहीं करना पड़ेगा।

निर्देश जारी

ECI ने रिटर्निंग ऑफिसर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को इन सुविधाओं की जानकारी दें। इससे बिहार विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी।

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